Tuesday, July 27, 2010

पुलिस कर्मियों ने व्यापारी को अगवा कर लूटा

जागरण 27 जुलाई 2010
दिल्ली, जागरण संवाददाता सोनिया विहार इलाके में रविवार दोपहर कार सवार चार बदमाशों ने स्क्रैप व्यापारी को अगवा कर लिया। वारदात में दो दिल्ली पुलिस और एक यूपी पुलिस का सिपाही शामिल है। रोहुल्ला खान (51) सपरिवार गुलाबी बाग में रहते है। उनकी सोनिया विहार में स्क्रैप की दुकान है। रविवार दोपहर करीब 2 बजे वह दुकान पर बैठे थे। कार सवार चार लोग आए और खुद को सीबीआई कर्मचारी बताया। उन्हें चोरी का मॉल बेचने के आरोप में कार में बैठा लिया। बदमाश उन्हें घंटों सड़क पर कार में इधर-उधर घुमाते रहे। उनकी पिटाई की गई। रोहुल्ला के मुंह से खून निकलने पर उनकी कमीज पर खून के धब्बे पड़ गए थे। राह चलते लोगों की इस पर नजर न पड़े इसके लिए बदमाशों ने उन्हें टीशर्ट खरीदकर दी। बदमाशों ने रोहुल्ला की जेब में रखे 20 हजार रुपये व मोबाइल फोन छीन लिया। उन्हें छोड़ने के एवज में पांच लाख रुपये मांगे। मामला 50 हजार में तय हुआ। रोहुल्ला ने घर फोन करके भतीजे वसीउल्ला खान से पैसे मंगवाए। बदमाशों ने वसीउल्ला को कई घंटे पैसे लेकर इधर-उधर भटकाया। आखिर में देर शाम उन्होंने उसे विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन बुलाया। वसीउल्ला ने मार्केट के अन्य दुकानदारों व नाते-रिश्तेदारों को इसकी जानकारी दी। लोग कार, बाइक व अलग-अलग वाहनों से उसकी मदद के लिए पहुंचे। देर शाम वसीउल्ला बदमाशों को पैसे देने मेट्रो स्टेशन पहुंचा। बदमाश पैसे लेने आए तो लोगों ने उनको दबोच लिया। परिजनों का आरोप है कि सूचना देने के आधा घंटा देर से पुलिस आई। इसका फायदा उठाकर दो बदमाश फरार हो गए। दो को लोगों ने पकड़ लिया। इनकी पहचान अनिल कुमार व हिटलर सिंह के रूप में हुई है। दोनों दिल्ली पुलिस में सिपाही है। फरार हुए बदमाशों की पहचान जितेंद्र उर्फ बिट्टू व जावेद के रूप में हुई है। जितेंद्र यूपी पुलिस में सिपाही बताया जा रहा है। व्यापारी के परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने आईपीसी की धारा 384 (जबरन वसूली), 323 (मारपीट) व 34 आईपीसी (एक से अधिक लोग का वारदात में शामिल होने) जैसी हल्की धाराएं लगाई हैं। यह आईपीसी की धारा 365 (बलपूर्वक जबरन अगवा करने) का मामला बनता है।

No comments:

Post a Comment